मध्य प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए वाहनों के ई-पंजीयन की नई व्यवस्था पांच फरवरी से लागू की जा रही है, जिसके बाद परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों का खनिज विभाग के अधिकारियों से सत्यापन कराने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। खनिज संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग के साथ एकीकृत व्यवस्था शुरू की जा रही है।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश के परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों के पंजीकरण के अभिलेख का सत्यापन खनिज अधिकारियों से करवाने की जरूरत नहीं होगी।
अभी तक प्रदेश में ई-पंजीयन की प्रक्रिया में वाहनों के पंजीकरण के अभिलेख का सत्यापन, जिलों के खनिज अधिकारियों से करवाना जरूरी था। अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर ई-पंजीयन को सरल बनाया जा रहा है।
ऑनलाइन अपना वाहन रजिस्टर करने के लिए mis.mptransport.org की साइट में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेंसिस नंबर डालकर रजिस्टर कर सकते हैं।